31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त टीईटी पास शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त टीईटी पास शिक्षकों की नौकरी को वैध और सुरक्षित बताया। कोर्ट ने गुंडा एक्ट के दुरुपयोग पर नाराजगी जताई।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त टीईटी पास शिक्षकों की नौकरी को वैध और सुरक्षित बताया। कोर्ट ने गुंडा एक्ट के दुरुपयोग पर नाराजगी जताई।
बांदा में शिक्षामित्रों ने विशेष टीईटी में शामिल करने, सेवाकाल 62 वर्ष करने और लंबित स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग को लेकर बीएसए को मुख्यमंत्री क