सुप्रीम कोर्ट ने जबरन रिटायर किए गए अधिकारी को 15 लाख मुआवजे का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व भारतीय व्यापार सेवा अधिकारी की जबरन रिटायरमेंट रद्द कर केंद्र सरकार को 15 लाख रुपये मुआवजा और सम्मानजनक विदाई देने का आदेश दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व भारतीय व्यापार सेवा अधिकारी की जबरन रिटायरमेंट रद्द कर केंद्र सरकार को 15 लाख रुपये मुआवजा और सम्मानजनक विदाई देने का आदेश दिया।
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