मारपीट के दोषी को अलग-अलग मामलों में सजा और जुर्माना
मुजफ्फरपुर की अदालतों ने किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष कैद और अन्य दोषियों को चार साल से तीन माह तक की सजा सुनाई।
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मुजफ्फरपुर की अदालतों ने किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष कैद और अन्य दोषियों को चार साल से तीन माह तक की सजा सुनाई।
नूंह की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण के आरोपी राम किशोर को 20 वर्ष कैद और चार लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया।
श्रीगंगानगर में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, कानूनी कार्रवाई जारी है।