दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरव दास को पोस्ट हटाने का मौका दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरव दास को गौरव भाटिया के खिलाफ विवादित पोस्ट हटाने का निर्देश दिया और बिना जांच के पोस्ट साझा करने को गलत बताया।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरव दास को गौरव भाटिया के खिलाफ विवादित पोस्ट हटाने का निर्देश दिया और बिना जांच के पोस्ट साझा करने को गलत बताया।
सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव भाटिया ने CJP के तीन नेताओं पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया। मामला 8 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा।
CJP प्रवक्ता सौरव दास और BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच ‘दिमागी नक्सल’ पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद हुआ। दास ने पोस्ट डिलीट की और कहा AI से बनी।