National दिल्ली 2 MIN READ

दिल्ली कोर्ट ने सोनिया गांधी FIR रोकने वाला आदेश रद्द किया

1980 के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की जांच के लिए मजिस्ट्रेट को नया आदेश देना होगा

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से मना करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले को दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने विचार के लिए भेजते हुए कारणों के साथ नया आदेश जारी करने को कहा है।
AI सार

दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR रोकने वाले आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने विचार के लिए भेजा है। कोर्ट ने कहा कि मामले में उचित जांच और पक्ष सुनने के बाद नया आदेश दिया जाना चाहिए। यह मामला विकास त्रिपाठी की रिविजन पिटीशन पर आया है, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी के नामांकन को लेकर जाली दस्तावेजों का आरोप लगाया था।

AI-निर्मित सार · पूरी ख़बर से पुष्टि करें

दिल्ली कोर्ट में सोनिया गांधी FIR मामला
दिल्ली कोर्ट में सोनिया गांधी FIR मामला / सोशल मीडिया

निहारिका टाइम्स को Google पर अपना पसंदीदा सोर्स बनाए

Follow us on Google

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से मना करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले को दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने विचार के लिए भेजते हुए कारणों के साथ नया आदेश जारी करने को कहा है।

सेशन कोर्ट के जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट के आदेश को पर्याप्त कारणों के बिना दिया गया बताया और कहा कि उसमें मामले पर उचित तरीके से विचार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता और दिल्ली पुलिस के पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को नया आदेश देना होगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि 1980, 1982 और 1983 के इलेक्टोरल रोल में सोनिया गांधी का नाम कैसे शामिल हुआ, कब हटाया गया और कब दोबारा दर्ज किया गया, इस पर आदेश में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं थी। मामले में उपलब्ध तथ्यों पर उचित विचार नहीं किया गया और संबंधित पुलिस अधिकारी की दलीलें भी नहीं सुनी गईं। पुलिस स्टेशन से स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं मंगाई गई।

कोर्ट ने ACJM द्वारा दिए गए तर्कों को भी सही नहीं माना, जिनमें नागरिकता और चुनाव आयोग के अधिकार शामिल थे। हालांकि, सेशंस कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दिया है और रिविज़नल कोर्ट भी इस मामले में फैसला नहीं कर सकता। इसलिए मामला दोबारा ACJM के पास भेजा गया है।

यह फैसला विकास त्रिपाठी की क्रिमिनल रिविज़न पिटीशन पर आया है, जिसमें उन्होंने 11 सितंबर 2025 के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। त्रिपाठी का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली के इलेक्टोरल रोल में दर्ज किया गया था जबकि वह उस समय भारतीय नागरिक नहीं थीं। उनका दावा है कि नाम 1982 में हटाया गया और 1983 में फिर दर्ज किया गया। उन्होंने जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए FIR की मांग की थी।

निचली अदालत ने पहले कहा था कि उपलब्ध दस्तावेजों और आरोपों के आधार पर FIR का आदेश नहीं दिया जा सकता। अब मामला नए सिरे से ACJM के सामने विचार के लिए जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यह मामला किस आधार पर शुरू हुआ?
विकास त्रिपाठी ने सोनिया गांधी के नाम के चुनावी रोल में शामिल होने पर सवाल उठाए।
कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश में क्या कमी पाई?
कोर्ट ने कहा कि आदेश में शिकायतकर्ता और पुलिस के पक्ष को सही तरीके से नहीं सुना गया।
क्या अदालत ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है?
नहीं, सेशंस कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दिया है।
मामले में कौन से दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया गया?
अदालत ने 1980, 1982, 1983 के इलेक्टोरल रोल और पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर उचित विचार नहीं किया।

AI-निर्मित · पूरी ख़बर से पुष्टि करें

Member Access

50 free articles left today

0 of 50 free reads used today.

Go Unlimited
📲 हमसे जुड़ें ताज़ा खबरें सीधे आपके फोन पर — तुरंत, मुफ़्त
Telegram Channel

पाठकों की पसंद

सबसे ज़्यादा पढ़ी गईं

01 टेक्नोलॉजी Infinix Hot 70 Pro 5G भारत में लॉन्च, कीमत 22,999 रुपये से शुरू
02 National ONGC को ओडिशा के समुद्र में 1450 मीटर गहराई पर गैस मिली
03 राजस्थान निहालगंज में जनरल स्टोर से 80 हजार रुपए चोरी
04 राजनीति केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोशल मीडिया पर ट्रोल
Trust & Transparency

How this story was handled

Published21 सितंबर 2026, 21:05 IST IST
Last updated21 सितंबर 2026, 21:05 IST IST
Latest newsroom actionnews-desk (section_editor)
Story lifecyclePublish
Methodology

How to read this report

Coverage is filed under National and aligned with that desk's editorial standards.
Update Log

Recent newsroom changes

The Editorial Desk published this story as published

Continuing Coverage

More on this story

Latest context and follow-up reading from National.

National

शशि थरूर के बेटे ने अमेरिका में हनुमान मूर्ति विवाद पर जताया विरोध

National

ONGC को ओडिशा के समुद्र में 1450 मीटर गहराई पर गैस मिली

राजनीति

नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को ब्रिक्स समिट, पीएम मोदी करेंगे सार्थक चर्चा

राजनीति

केंद्रीय मंत्री ने BRICS सम्मेलन को भारत की कूटनीतिक ताकत बताया

क्राइम

दिल्ली में 17 वर्षीय लड़की से गैंगरेप के बाद हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

Recommended Stories

More from National
शशि थरूर के बेटे ने अमेरिका में हनुमान मूर्ति विवाद पर जताया विरोध
National
इसी श्रेणी की और ख़बरें

शशि थरूर के बेटे ने अमेरिका में हनुमान मूर्ति विवाद पर जताया विरोध

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 21 सितंबर 2026
ONGC को ओडिशा के समुद्र में 1450 मीटर गहराई पर गैस मिली
National
इससे जुड़ी ख़बरें

ONGC को ओडिशा के समुद्र में 1450 मीटर गहराई पर गैस मिली

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 22 सितंबर 2026
नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को ब्रिक्स समिट, पीएम मोदी करेंगे सार्थक चर्चा
राजनीति
इससे जुड़ी ख़बरें

नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को ब्रिक्स समिट, पीएम मोदी करेंगे सार्थक चर्चा

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 11 सितंबर 2026
केंद्रीय मंत्री ने BRICS सम्मेलन को भारत की कूटनीतिक ताकत बताया
राजनीति
इससे जुड़ी ख़बरें

केंद्रीय मंत्री ने BRICS सम्मेलन को भारत की कूटनीतिक ताकत बताया

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 11 सितंबर 2026
दिल्ली में 17 वर्षीय लड़की से गैंगरेप के बाद हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार
क्राइम
इससे जुड़ी ख़बरें

दिल्ली में 17 वर्षीय लड़की से गैंगरेप के बाद हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 19 सितंबर 2026
अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज की
कानून / कोर्ट
इससे जुड़ी ख़बरें

अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज की

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 7 सितंबर 2026

पाठकों की पसंद

सबसे ज़्यादा पढ़ी गईं

01 टेक्नोलॉजी Infinix Hot 70 Pro 5G भारत में लॉन्च, कीमत 22,999 रुपये से शुरू
02 National ONGC को ओडिशा के समुद्र में 1450 मीटर गहराई पर गैस मिली
03 राजस्थान निहालगंज में जनरल स्टोर से 80 हजार रुपए चोरी
04 राजनीति केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोशल मीडिया पर ट्रोल

Comments

0 threads
Join the discussion
Staff comments are highlighted. Verified readers receive a trust badge.
Sign in to comment

No approved comments yet. Start the discussion.