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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैराना सांसद इकरा हसन को दी बड़ी राहत

लोकसभा चुनाव 2024 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैराना से सांसद इकरा हसन को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इससे सांसद को फिलहाल मुकदमे की कार्रवाई से राहत मिली है।
AI सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैराना सांसद इकरा हसन को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें सांसद पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है।

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कैराना सांसद इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत
कैराना सांसद इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत / सोशल मीडिया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैराना से सांसद इकरा हसन को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही पूरी कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इससे सांसद को फिलहाल मुकदमे की कार्रवाई से राहत मिली है।

यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान शामली जिले के कांधला थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। इसमें सांसद इकरा हसन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 171H के तहत आचार संहिता का उल्लंघन कर जनसमूह इकट्ठा कर चुनाव प्रचार प्रसार करने का आरोप है। ट्रायल कोर्ट ने सांसद को समन जारी किया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया। इस आदेश के बाद ट्रायल कोर्ट में मामले की आगे की सुनवाई फिलहाल नहीं होगी।

सांसद इकरा हसन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। मामले की अगली स्थिति हाईकोर्ट के अगले आदेश के बाद स्पष्ट होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आरोप किस मामले से संबंधित है?
यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है।
ट्रायल कोर्ट ने सांसद को क्या नोटिस जारी किया था?
ट्रायल कोर्ट ने सांसद को समन जारी किया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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Published8 सितंबर 2026, 20:40 IST IST
Last updated8 सितंबर 2026, 20:40 IST IST
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