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बाड़मेर की 2 खबरें: बालोतरा में बिना लाइसेंस मांसाहार की 15 दुकानें सीज

बाड़मेर में न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहने की सलाह दी

बाड़मेर ज़िले की ताज़ा खबरें एक जगह — बालोतरा में बिना लाइसेंस मांसाहार की 15 दुकानें सीज; बाड़मेर में न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहने की सलाह दी.
AI सार

बालोतरा नगर परिषद ने बिना लाइसेंस के मांसाहार बेचने वाली 15 दुकानों को सीज किया है तथा मांस विक्रय नियमों के पालन के लिए कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। वहीं, बाड़मेर में न्यायाधीश दिग्विजय देथा ने विद्यार्थियों को अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहने और किसी भी असामान्य स्थिति में परिवार को सूचित करने की सलाह दी।

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बालोतरा में नगर परिषद की कार्रवाई
बालोतरा में नगर परिषद की कार्रवाई / सोशल मीडिया

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 बाड़मेर ज़िले की ताज़ा खबरें एक जगह — बालोतरा में बिना लाइसेंस मांसाहार की 15 दुकानें सीज; बाड़मेर में न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहने की सलाह दी.

बालोतरा में बिना लाइसेंस मांसाहार की 15 दुकानें सीज

बालोतरा नगर परिषद ने बिना वैध अनुमति के मांसाहार बेचने वाली 15 दुकानों को सीज कर दिया है। आयुक्त आशुतोष आचार्य ने बताया कि नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे।

नगर परिषद की टीम ने निरीक्षण के दौरान उन प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया जो आवश्यक स्वीकृति और लाइसेंस के बिना मांसाहार का विक्रय कर रहे थे। आयुक्त आचार्य ने कहा कि संबंधित दुकानदारों को पूर्व में आवश्यक अनुमतियां और निर्धारित मापदंडों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नियमों का उल्लंघन जारी रहा।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मांस अथवा अपशिष्ट प्रदर्शित करने, गंदगी फैलाने और स्वच्छता मानकों की अवहेलना करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यदि निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित प्रतिष्ठान को सीज करने के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि नगर में मांसाहार विक्रय के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्रवाई के बाद बिना लाइसेंस दुकानों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

बाड़मेर में न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहने की सलाह दी

बाड़मेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिव में मंगलवार को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दिग्विजय देथा ने विद्यार्थियों को अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आने पर अनहोनी की आशंका हो तो तुरंत मना करना चाहिए।

न्यायाधीश दिग्विजय देथा ने स्ट्रेंजर, डेंजर नो-गो-टेल विषय पर बताया कि घर से बाहर अनजान व्यक्ति से सावधान रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि घर या स्कूल पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बतानी चाहिए और परिवार के पास पहुंचने के बाद घटना की पूरी जानकारी देनी चाहिए।

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों से सवाल-जवाब भी हुए, जिसमें न्यायिक सेवा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी दी गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य कमल किशोर कुमावत ने बच्चों से सतर्क रहने की अपील की। इस दौरान उप प्राचार्य देवेंद्र कुमार माली, गणेश कुमार खत्री, व्याख्याता कमल सिंह चौहान, अरविंद कुमार, महिपाल सिंह, दिनेशपुरी, जगदीश सोनी और महिपाल सिंह राठौड़ मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या नगर परिषद इस अभियान को भविष्य में भी जारी रखेगी?
हाँ, नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि मांसाहार विक्रय के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
विद्यार्थियों को अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहने की सलाह देते समय न्यायाधीश ने क्या मुख्य बातें बताईं?
न्यायाधीश ने कहा कि अनजान व्यक्ति से संपर्क में आने पर तुरंत मना करना चाहिए और परिवार को पूरी बात बतानी चाहिए।
बिना लाइसेंस मांसाहार बेचने वाली दुकानों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई हो सकती है?
निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दुकानों को सीज करने के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

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Published16 सितंबर 2026, 11:36 IST IST
Last updated16 सितंबर 2026, 11:36 IST IST
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