मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड का फैसला 26 सितंबर को
न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर निर्णय की तिथि तय की
मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपियों मुस्कान रस्तोगी और साहिल के खिलाफ दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 26 सितंबर 2026 को फैसला सुनाने का दिन निश्चित किया है। यह मामला साल 2016 में सौरभ की हत्या से संबंधित है, जिसमें शव के टुकड़े कर छुपाने का आरोप है। अब अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है।
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मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 26 सितंबर 2026 को फैसला सुनाने की तारीख निर्धारित की है। इस मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल आरोपी हैं।
सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मेरठ जिला जज न्यायालय में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी ने वर्ष 2016 में सौरभ से प्रेम विवाह किया था। उसी वर्ष मुस्कान की सहपाठी साहिल से मुलाकात हुई, जिसके बाद मुस्कान और सौरभ के रिश्ते में तनाव बढ़ा और तलाक तक बात पहुंच गई।
सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर लंदन जाने का फैसला किया था। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से जमा दिया गया था। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल केके चौबे और मुस्कान के अधिवक्ताओं ने बहस पूरी की। केके चौबे ने चार गवाहों से कुछ और सवाल पूछने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे बचाव पक्ष की आपत्ति के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।
वादी अधिवक्ता विजय बहादुर ने अपनी बहस समाप्त कर ली थी, जबकि बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने 26 सितंबर 2026 को फैसला सुनाने की तारीख तय की है।
अदालत परिसर में इस बात को लेकर चर्चा रही कि आरोपियों को क्या सजा मिल सकती है। सौरभ इंदिरानगर के निवासी थे, जबकि मुस्कान थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र की रहने वाली हैं। साल 2019 में दोनों के घर बेटी पीहू का जन्म हुआ था।
मुस्कान और साहिल की नजदीकियां बढ़ने लगीं, जिससे सौरभ और मुस्कान के रिश्ते में तनाव और तलाक की स्थिति बनी। सौरभ के लंदन से वापस आने के बाद दोनों पर उनकी हत्या का आरोप लगा। इसके बाद मुस्कान और साहिल घूमने गए, और लौटने पर मामले का खुलासा हुआ।
अब इस चर्चित मामले में अदालत के फैसले का इंतजार है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- मुस्कान और साहिल पर क्या आरोप हैं?
- दोनों को हत्या का आरोपी मानते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
- अदालत में बहस किसने की थी?
- अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल केके चौबे और मुस्कान के अधिवक्ताओं ने बहस की।
- क्या अदालत में और गवाहों को बुलाने की मांग हुई?
- डीजीसी क्रिमिनल केके चौबे ने चार गवाहों से सवाल पूछने की प्रार्थना की, पर बचाव पक्ष की आपत्ति पर अदालत ने उसे खारिज कर दिया।
- मुस्कान और सौरभ के रिश्ते में तनाव क्यों आया?
- मुस्कान की सहपाठी साहिल से नजदीकी बढ़ने पर दोनों के रिश्ते में तनाव और तलाक की स्थिति बनी।
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