कानून / कोर्ट लखनऊ 2 MIN READ

हाईकोर्ट ने जानकीपुरम पार्क में दुर्गा पूजा पर नगर निगम से जवाब तलब किया

जनहित याचिका पर कोर्ट ने पार्क के उपयोग और हरियाली को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा

लखनऊ की हाईकोर्ट खंडपीठ ने जानकीपुरम के सेक्टर-ई स्थित पार्क में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर नगर निगम से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका पर दिया। कोर्ट ने पार्क के उपयोग और उसकी हरियाली को नुकसान पहुंचने के आरोपो
AI सार

लखनऊ हाईकोर्ट ने जानकीपुरम सेक्टर-ई स्थित पार्क में दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर नगर निगम से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पार्क के उपयोग और हरियाली को नुकसान पहुंचने के आरोपों पर नगर निगम से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

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जानकीपुरम सेक्टर-ई का पार्क
जानकीपुरम सेक्टर-ई का पार्क / सोशल मीडिया

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 लखनऊ की हाईकोर्ट खंडपीठ ने जानकीपुरम के सेक्टर-ई स्थित पार्क में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर नगर निगम से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका पर दिया। कोर्ट ने पार्क के उपयोग और उसकी हरियाली को नुकसान पहुंचने के आरोपों पर जवाब मांगा है।

याचिका में कहा गया है कि पेट्रोल पंप के पास दुर्गा पूजा के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, फिर भी पार्क का उपयोग न केवल दुर्गा पूजा के लिए, बल्कि खाद्य सामग्री की बिक्री और अन्य गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। इससे पार्क की हरियाली और उसकी स्थिति को नुकसान पहुंचता है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आयोजन समाप्त होने के बाद आयोजक पार्क को पूर्व स्थिति में बहाल नहीं करते, जिससे पार्क की हरियाली और विकास प्रभावित होता है।

हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह पार्क के उपयोग को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और याचिका में उठाए गए मुद्दों का जवाब दे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

याचिका में पार्क के उपयोग को लेकर क्या शिकायत है?
याचिका में कहा गया है कि पार्क न केवल दुर्गा पूजा, बल्कि खाद्य सामग्री बिक्री और अन्य गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है जिससे पार्क को नुकसान पहुंचता है।
पार्क की मरम्मत को लेकर क्या दिक्कतें हैं?
आयोजन समाप्त होने के बाद आयोजक पार्क को उसकी पूर्व स्थिति में बहाल नहीं करते, जिससे हरियाली और विकास प्रभावित होता है।
यह आदेश किस न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दिया है?
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने दिया है।

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Published9 सितंबर 2026, 11:34 IST IST
Last updated9 सितंबर 2026, 11:34 IST IST
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