झारखंड HC में JPSC-JSSC नियुक्तियों पर सुनवाई, सरकार देगी जवाब
नियुक्तियां रद्द करने के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों की याचिका पर 18 सितंबर को सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट में 18 सितंबर को झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई होगी। अदालत ने राज्य सरकार को 48 घंटे के भीतर जवाब देने और सीआईडी जांच की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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झारखंड हाईकोर्ट में आज झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई होगी। अदालत ने सरकार को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में 18 सितंबर को 11.30 बजे सुनवाई निर्धारित है। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय देने से इनकार करते हुए 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था। अदालत ने सीआईडी जांच की प्रगति और नियुक्तियां रद्द करने के आधार से जुड़ी जानकारी भी मांगी है।
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और कर्मचारी चयन आयोग (JSSC-CGL) की परीक्षाओं के जरिए होने वाली नियुक्तियों को लेकर राज्य में लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है। सरकार ने कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद इन भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने का फैसला लिया था, जिसके खिलाफ सफल और प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अभ्यर्थियों का तर्क है कि सरकार का नियुक्तियां रद्द करने का फैसला तर्कसंगत नहीं है और इससे हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं, राज्य सरकार का कहना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और कथित धांधली की निष्पक्ष जांच के लिए यह कदम उठाना जरूरी था।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- सरकार ने नियुक्तियां क्यों रद्द कीं?
- सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के बाद नियुक्तियां रद्द करने का फैसला किया।
- अभ्यर्थी नियुक्तियां रद्द करने के फैसले के खिलाफ क्यों हैं?
- अभ्यर्थियों का कहना है कि यह फैसला तर्कसंगत नहीं है और हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है।
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