राहुल गांधी के मानहानि मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को
बूलगढ़ी कांड से जुड़ा केस अपर जिला जज कोर्ट में विचाराधीन है
हाथरस के बूलगढ़ी कांड से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को अपर जिला जज पंचम की अदालत में होगी। यह मामला राहुल गांधी के कथित बयान से जुड़ा है, जिस पर रामू, रवि और लवकुश ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। अदालत ने पहले इस मामले में कुछ फैसले दिए हैं और फिलहाल रिवीजन याचिका की सुनवाई जारी है।
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हाथरस। हाथरस के बूलगढ़ी कांड से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। यह मामला 14 सितंबर 2020 को हुई घटना से जुड़ा है और अब यह अपर जिला जज पंचम की अदालत में विचाराधीन है।
यह मामला राहुल गांधी के कथित बयान से जुड़ा है, जो उन्होंने 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी गांव में पीड़ित परिवार से मिलने के दौरान दिए थे। आरोप है कि उन्होंने बरी किए गए रामू, रवि और लवकुश को गैंगरेप के आरोपी बताया था। इसके बाद इन तीनों युवकों ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।
इस मामले में 2 मार्च 2023 को कोर्ट ने एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी के वकील ने 16 मार्च को आरोपों को गलत बताते हुए केस खारिज करने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 13 मई को अदालत ने मानहानि के केस को पूरी तरह खारिज कर दिया था।
रामू, रवि और लवकुश की ओर से वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने इस फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की थी। बाद में मामला अपर जिला जज पंचम की अदालत में भेज दिया गया। इसी मामले में अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किए थे। वकील मुन्ना सिंह पुंडीर के मुताबिक राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस मिल चुका है। पिछली तारीख को अदालत ने नोटिस की तामील मान ली थी। शनिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- राहुल गांधी पर किस आरोप में मानहानि केस बना?
- उन्हें आरोप है कि उन्होंने बरी किए गए तीन युवकों को गैंगरेप के आरोपी बताया था।
- अदालत ने पहले मानहानि मामले में क्या फैसला दिया था?
- 13 मई को एसीजेएम कोर्ट ने मानहानि का केस पूरी तरह खारिज कर दिया था।
- रामू, रवि और लवकुश ने इस फैसले के खिलाफ क्या किया?
- इन युवकों के वकील ने जिला न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की थी।
- राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस कब मिला?
- वकील के अनुसार राहुल गांधी को अदालत का नोटिस पहले ही मिल चुका है।
- पिछली सुनवाई की स्थिति क्या थी?
- शनिवार को सुनवाई होनी थी लेकिन वह संपन्न नहीं हो सकी।
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