रिश्वत मामले में देना बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को 5 साल की सजा
अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने देना बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक यूबी मकवाना को रिश्वत लेने के आरोप में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सीबीआई ने 2002 में मकवाना के खिलाफ 30,000 रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया था और उन्हें 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था।
AI-निर्मित सार · पूरी ख़बर से पुष्टि करें
24 दिसम्बर ()। अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने रिश्वत मामले में देना बैंक, चांदखेड़ा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक यूबी मकवाना को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।
अदालत ने उसे जेल की सजा सुनाते हुए अपराध करने के लिए उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई ने 17 जुलाई, 2002 को मकवाना के खिलाफ एक व्यक्ति से अवैध रूप से 30,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने बकाया कर्ज के निपटारे में पक्ष दिखाने के एवज में रिश्वत की मांग की। सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को 20,000 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा।
विवेचना के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को कसूरवार पाया और उसे दोषी ठहराया।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- पूर्व शाखा प्रबंधक यूबी मकवाना को क्यों सजा दी गई?
- उन्हें रिश्वत लेने और अवैध वसूली के लिए दोषी ठहराया गया।
AI-निर्मित · पूरी ख़बर से पुष्टि करें
50 free articles left today
0 of 50 free reads used today.
पाठकों की पसंद









Comments
0 threadsNo approved comments yet. Start the discussion.