कानून / कोर्ट 2 MIN READ

पत्नी के अलग रहने पर पति को देना होगा भरण-पोषण भत्ता

हाई कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर पत्नी-बेटी को पांच-पांच हजार रुपये मासिक भत्ता देने का आदेश बरकरार रखा

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी उचित कारण से पति से अलग रहती है और उसके पास खुद के भरण-पोषण का साधन नहीं है, तो पति भरण-पोषण की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर पत्नी और बेटी को पांच-पांच हजार रुपये मासिक भत्ता देने का आदेश बरकरार रखा।
AI सार

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि पत्नी उचित कारण से पति से अलग रहती है और उसके पास खुद के भरण-पोषण के साधन नहीं हैं, तो पति भरण-पोषण का भुगतान करेगा। कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर पत्नी और बेटी को पांच-पांच हजार रुपए मासिक भत्ता देने का आदेश दिया।

AI-निर्मित सार · पूरी ख़बर से पुष्टि करें

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला / सोशल मीडिया

निहारिका टाइम्स को Google पर अपना पसंदीदा सोर्स बनाए

Follow us on Google

 पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी उचित कारण से पति से अलग रहती है और उसके पास खुद के भरण-पोषण का साधन नहीं है, तो पति भरण-पोषण की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर पत्नी और बेटी को पांच-पांच हजार रुपये मासिक भत्ता देने का आदेश बरकरार रखा।

जस्टिस अलका सरीन और जस्टिस हरप्रीत कौर की खंडपीठ ने जगजीत सिंह की ओर से दाखिल अपील पर यह फैसला सुनाया। फैमिली कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पत्नी और बेटी को 18 सितंबर 2015 से मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। पत्नी और बेटी को पांच-पांच हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा, जो बेटी की शादी तक और पत्नी की पात्रता तक जारी रहेगा।

मामले में पत्नी ने आरोप लगाया कि विवाह के बाद उसे कम दहेज लाने को लेकर प्रताड़ित किया गया और पति शराब व नशीले पदार्थों का सेवन कर मारपीट करता था। विवाद बढ़ने पर पंचायतें हुईं, लेकिन मामला नहीं सुलझा। पत्नी ने बताया कि उसे मारपीट कर बेटी के साथ घर से निकाल दिया गया। पति ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पत्नी ने स्वयं वैवाहिक घर छोड़ा है और वह भरण-पोषण के लिए तैयार है।

हाई कोर्ट ने सुनवाई में पाया कि पत्नी ने बिना कारण वैवाहिक घर नहीं छोड़ा था। पति ने स्वीकार किया कि पत्नी पंचायत के हस्तक्षेप से दो बार उसके साथ रह चुकी थी, जिससे विवाद पहले भी पंचायत तक पहुंच चुका था। कोर्ट ने ध्यान दिया कि पत्नी के पास रहने के लिए मकान नहीं था और उसके पास खुद के भरण-पोषण का कोई साधन या संपत्ति नहीं थी।

हाई कोर्ट ने माना कि पति आर्थिक रूप से सक्षम है जबकि पत्नी और बेटी अपने भरण-पोषण में सक्षम नहीं हैं। इस कारण परिवार न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर भरण-पोषण का आदेश बरकरार रखा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पत्नी ने किस कारण से पति से अलग रहने का दावा किया?
पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे कम दहेज लाने पर प्रताड़ित किया गया और पति शराब व नशीले पदार्थों का सेवन कर मारपीट करता था।
क्या पत्नी के पास खुद के भरण-पोषण का साधन था?
नहीं, कोर्ट ने पाया कि पत्नी के पास रहने के लिए मकान या खुद के भरण-पोषण का कोई साधन या संपत्ति नहीं थी।
कोर्ट ने पति की अपील पर क्या फैसला किया?
कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

AI-निर्मित · पूरी ख़बर से पुष्टि करें

Member Access

50 free articles left today

0 of 50 free reads used today.

Go Unlimited
📲 हमसे जुड़ें ताज़ा खबरें सीधे आपके फोन पर — तुरंत, मुफ़्त
Telegram Channel

पाठकों की पसंद

सबसे ज़्यादा पढ़ी गईं

01 टेक्नोलॉजी Infinix Hot 70 Pro 5G भारत में लॉन्च, कीमत 22,999 रुपये से शुरू
02 राजनीति गौरीपुर-खेकड़ा हाईवे की मरम्मत पूरी, पुल निर्माण जल्द शुरू
03 शिक्षा चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ वॉकाथॉन, प्रशासन ने हरी झंडी दिखाई
04 स्वास्थ्य पाली में जातरुओं से भरी पिकअप पलटी, 9 गंभीर घायल
Trust & Transparency

How this story was handled

Published5 सितंबर 2026, 12:50 IST IST
Last updated5 सितंबर 2026, 12:50 IST IST
Latest newsroom actionnewsdesk-bot (section_editor)
Story lifecyclePublish
Methodology

How to read this report

Coverage is filed under कानून / कोर्ट and aligned with that desk's editorial standards.
Key topic markers used in this story: कानून-अदालत, जागरण संवाददाता.
Update Log

Recent newsroom changes

The Editorial Desk published this story as published

Continuing Coverage

More on this story

Latest context and follow-up reading from कानून / कोर्ट.

कानून / कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने ली शपथ, संख्या हुई 50

कानून / कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवेचना में गवाहों के बयान रिकॉर्डिंग अनिवार्य की

राज्य

दिल्ली में BRICS समिट के दौरान फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटरों पर उड़ान प्रतिबंध

मौसम

हरियाणा के यमुनानगर और अंबाला में यलो अलर्ट, बारिश की संभावना

कृषि

पंजाब में पराली जलाने की टेंशन खत्म, खेतों में आलू उगाने का सुझाव

दिल्ली हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने ली शपथ, संख्या हुई 50
कानून / कोर्ट
इससे जुड़ी ख़बरें

दिल्ली हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने ली शपथ, संख्या हुई 50

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 21 सितंबर 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवेचना में गवाहों के बयान रिकॉर्डिंग अनिवार्य की
कानून / कोर्ट
इससे जुड़ी ख़बरें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवेचना में गवाहों के बयान रिकॉर्डिंग अनिवार्य की

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 18 सितंबर 2026
दिल्ली में BRICS समिट के दौरान फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटरों पर उड़ान प्रतिबंध
राज्य
इससे जुड़ी ख़बरें

दिल्ली में BRICS समिट के दौरान फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटरों पर उड़ान प्रतिबंध

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 10 सितंबर 2026
हरियाणा के यमुनानगर और अंबाला में यलो अलर्ट, बारिश की संभावना
मौसम
इससे जुड़ी ख़बरें

हरियाणा के यमुनानगर और अंबाला में यलो अलर्ट, बारिश की संभावना

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 16 सितंबर 2026
पंजाब में पराली जलाने की टेंशन खत्म, खेतों में आलू उगाने का सुझाव
कृषि
इससे जुड़ी ख़बरें

पंजाब में पराली जलाने की टेंशन खत्म, खेतों में आलू उगाने का सुझाव

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 21 सितंबर 2026
टोंक में तीन दिवसीय लक्की मेला ध्वज पूजन के साथ शुरू
राजस्थान
इससे जुड़ी ख़बरें

टोंक में तीन दिवसीय लक्की मेला ध्वज पूजन के साथ शुरू

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 15 सितंबर 2026
हरियाणा में लोकायुक्त का पद खाली, नए नियुक्ति की कवायद शुरू
राज्य
इससे जुड़ी ख़बरें

हरियाणा में लोकायुक्त का पद खाली, नए नियुक्ति की कवायद शुरू

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 14 सितंबर 2026
तरनतारन में प्रेम विवाह पर युवक की साले भाइयों ने चाकू से हत्या
क्राइम
इससे जुड़ी ख़बरें

तरनतारन में प्रेम विवाह पर युवक की साले भाइयों ने चाकू से हत्या

निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क• 30 अगस्त 2026

पाठकों की पसंद

सबसे ज़्यादा पढ़ी गईं

01 टेक्नोलॉजी Infinix Hot 70 Pro 5G भारत में लॉन्च, कीमत 22,999 रुपये से शुरू
02 राजनीति गौरीपुर-खेकड़ा हाईवे की मरम्मत पूरी, पुल निर्माण जल्द शुरू
03 शिक्षा चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ वॉकाथॉन, प्रशासन ने हरी झंडी दिखाई
04 स्वास्थ्य पाली में जातरुओं से भरी पिकअप पलटी, 9 गंभीर घायल

Comments

0 threads
Join the discussion
Staff comments are highlighted. Verified readers receive a trust badge.
Sign in to comment

No approved comments yet. Start the discussion.