यूपी में किसानों को फ्री में दहल-तिहलन बीज, ऑनलाइन आवेदन जरूरी
हाथरस में किसानों को निशुल्क बीज वितरण के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को मुफ्त दहल-तिहलन बीज की मिनीकिट देने की योजना चला रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन और फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। आवेदन अधिक होने पर ई-लॉटरी से लाभार्थी चुने जाएंगे और चुने गए किसानों को एसएमएस से सूचित किया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश में किसानों को दलहन और तिलहन बीज की मिनीकिट निशुल्क दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है।
कृषि विभाग ने बताया कि बिना फार्मर रजिस्ट्री के आवेदन निरस्त हो सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, खतौनी और फार्मर रजिस्ट्री नंबर देना जरूरी होगा। फार्मर रजिस्ट्री जन सेवा केंद्र या कृषि विभाग के ब्लॉक कार्यालय पर कराई जा सकती है।
यदि किसी गांव में एक ही फसल के लिए ज्यादा आवेदन आते हैं तो ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को एसएमएस के जरिए सूचना दी जाएगी।
सरसों की मिनीकिट दो किलो की होगी, जो आधा एकड़ के लिए पर्याप्त है। इससे किसानों को उन्नत किस्म के बीज मिलेंगे और उत्पादन बढ़ेगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय से आवेदन कर योजना का लाभ लें। सभी बीज पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर बुकिंग कराते हुए ई-लॉटरी के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- फार्मर रजिस्ट्री कैसे कराई जा सकती है?
- फार्मर रजिस्ट्री जन सेवा केंद्र या कृषि विभाग के ब्लॉक कार्यालय पर कराई जा सकती है।
- सरसों की मिनीकिट किस क्षेत्र के लिए पर्याप्त होगी?
- सरसों की मिनीकिट लगभग आधे एकड़ के लिए पर्याप्त होगी।
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