
हाईकोर्ट ने अधिकारियों की कार्रवाई को हद पार करार दिया, फिर से बनाएं इमारत
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर में सरकारी जमीन से कथित अतिक्रमण हटाने के दौरान दो मंजिला व्यावसायिक इमारत गिराए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की इमारत फिर से बनाने और प्रभावितों को वैकल्पिक आवास व मुआवजा देने का आदेश दिया।.





